सामान्य प्रश्न

 

निर्माण अनुमति के लिए आवेदन देते समय किन-किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है ?

  • निम्नलिखित दस्तावेज नगर पालिका में निर्माण की अनुमति के आवेदन के लिए आवश्यक हैं:
  • निर्माण की अनुमति के लिए निर्धारित आवेदन पत्र
  • प्लॉट की नोटरीकृत रजिस्ट्री
  • नजूल की इन. ओ. सी / बी. डी. ए इन. ओ. सी / आवास विकास इन. ओ. सी ( जो भी लागू हो )
  • निर्माण की अनुमति के लिए शपथ पत्र
  • नक्शा / साइट प्लान (एक मूल फिल्म और सात ब्लूप्रिंट का एक सेट)
  • नगर पालिका से प्राप्त इन. ओ. सी संबंधित वार्ड की
  • सक्षम संरचनात्मक इंजीनियर / एजेंसी द्वारा भूकंप की संरचनात्मक स्थिरता का प्रमाणपत्र

जन्म / मृत्यु पंजीकरण के लिए सूचना उपलब्ध कराने की समय सीमा क्या है ?

मौत के मामले में पंजीकरण के लिए जानकारी प्रदान करने के लिए समय सीमा 7 दिन है और जन्म के मामले में समय सीमा 14 दिनों की है।

जन्म / मृत्यु प्रमाण पत्र के पंजीकरण एवं इसे प्राप्त करने की क्या प्रक्रिया है ?

जन्म या मृत्यु की घटना सिर्फ उसी क्षेत्र में पंजीकृत कराई जा सकती है जहां यह घटित हुई हो। यदि जन्म/ मृत्यु किसी अस्पताल या चिकित्सा संस्थान या किसी क्लिनिक में हुई हो तो चिकित्सक प्रभारी तथा अगर घर में घटित हुई हो तो घर का मुख्या या कोई परिवार का सदस्य जन्म/ मृत्यु प्रमाण पत्र के पंजीकरण कराने के लिए उत्तरदायी होते हैं।

अनुमति के निर्माण के लिए वैधता अवधि क्या है?

नगर पालिका द्वारा जारी निर्माण की अनुमति सिर्फ एक साल के लिए मान्य होती है। हालाँकि उसके बाद एक नई अनुमति एक और वर्ष के लिए नए सिरे से दी जा सकती है, अगर इस समय तक इमारत का निर्माण नहीं किया गया हो तो।

यदि एक ईमारत का निर्माण अनुमति के बिना भी किया जाता है तो या अनुमोदित योजना का उल्लंघन होता है तो क्या जुर्नमा लगेगा ?

निर्माण की अनुमति के शुल्क से 15-50 गुना ज्यादा तक का जुर्माना इन मामलों में लगाया जा सकता है।

ट्रेड लाइसेंस क्या है?

ट्रेड लाइसेंस नगर पालिका द्वारा जारी एक लाइसेंस होता है जो नागरिकों को विशेष रूप से किसी भी व्यापार या कारोबार को करने की अनुमति देता है जिसके लिए अनुमति प्राप्त की गई हो। यह किसी भी अन्य गतिविधि के लिए मान्य है तथा यह संपत्ति पर मालिकाना हक प्रदान नहीं करता है।

यदि अपना ट्रेड लाइसेंस प्राप्त नहीं किया गया तो क्या परिणाम होगा ?

आर. एम. सी अधिनियम के अंतर्गत अनाधिकृत व्यापार चलाना एक अपराध है। संबंधित प्राधिकरण आपके व्यापार या कारोबार पर ताला लगा सकते हैं।

टाइप सी

ये लाइसेंस सिर्फ आक्रामक और खतरनाक व्यापारों को जारी किया जाता है जैसे कि ड्राई क्लीन की दुकान, धोबी की दुकान, ब्यूटी पार्लर, शराब की भट्टी, मोमबत्ती बनने का कारखाना इत्यादि।